नई दिल्ली: स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण 10-डिजिटल अल्फ़ान्यूमेरिक आईडी है। यह वित्तीय लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आयकर रिटर्न (आईटीआर), बैंक खाते खोलना और शेयर बाजार में निवेश करना शामिल है। पैन कार्ड का होना सुचारू रूप से वित्त के प्रबंधन के लिए आवश्यक है।
यदि आपको एक पैन कार्ड की आवश्यकता है, लेकिन एक नहीं है, तो आप इसे ई-पैन सुविधा का उपयोग करके मिनटों के भीतर प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे एक इंस्टेंट पैन कार्ड ऑनलाइन प्राप्त करें
आधार का उपयोग करके एक त्वरित पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:
– चरण 1: आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
– चरण 2: ‘त्वरित लिंक’ अनुभाग के तहत ‘इंस्टेंट ई-पैन’ विकल्प पर क्लिक करें।
– चरण 3: आवेदन के साथ आगे बढ़ने के लिए ‘नया पैन प्राप्त करें’ चुनें।
– चरण 4: अपना आधार संख्या दर्ज करें, घोषणा बॉक्स की जाँच करें, और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
– चरण 5: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और ‘मान्य AADHAAR OTP और जारी रखें’ पर क्लिक करें।
– चरण 6: नियम और शर्तों को स्वीकार करें, फिर ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
– चरण 7: अपने ओटीपी को फिर से दर्ज करें, पुष्टि बॉक्स की जांच करें, और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
– चरण 8: यदि आपकी ईमेल आईडी सत्यापित नहीं है, तो ‘ईमेल आईडी को मान्य करें’ पर क्लिक करें, बॉक्स की जाँच करें, और आगे बढ़ें।
एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आप अपना ई-पान प्राप्त करेंगे।